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आधार को पैन से लिंक कराना हुआ अनिवार्य, आखिरी तारीख हुई तय, जाने कैसे करें  

यदि अभी तक आपने अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो अब करा लें। अगर आपका पैन और आधार कार्ड 31 दिसंबर 2019 तक लिंक नहीं होगा तो आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा। इससे पहले नियम ये था कि तय समय सीमा से पहले आपने अगर आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड अवैध माना जाएगा।

अब नियम बदल दिया गया है। अगर अब पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया जाएगा तो आपका PAN ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। 1 जनवरी 2020 से जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते तब तक आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।

आखिरी तारीख हुई तय

आयकर विभाग ने बताया है कि इनकम टैक्स से जुड़ी सेवाओं का फायदा उठाने के लिए पैन को आधार से 31 दिसंबर, 2019 तक लिंक करा लें। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2019 तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। यदि अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही करा लें।

जाने कैसे करें अपने पैन को आधार से लिंक

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ के आप्शन पर क्लिक करें।
  • यदि आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।
  • लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग सेलेक्ट करें।
  • अब आधार कार्ड लिंक के आप्शन पर क्लिक करें।
  • यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें।
  • फिर नीचे लिंक आधार के आप्शन को चुने।

SMS सेवा का इस्तेमाल करने वाले ऐसे कर सकते हैं लिंक

  • SMS सेवा का यूज करने वाले अपने पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।

 

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