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शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द कीं 24 हजार शिक्षकों की नियुक्तियां, बस एक महिला की बची नौकरी

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है जिसके बाद 24000 शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा है। शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारियों की भर्ती में भी जहां अनियमितता पाई गई है, उनकी भर्ती निरस्त कर दी गई है। हालांकि, कोर्ट ने एक महिला की नौकरी बरकरार रखी है। यह महिला सोमा दास है, जो कैंसर की मरीज हैं। कोर्ट ने प्रशासन ने 15 दिन के अंदर नई भर्ती के लिए एक्शन लेने को कहा है।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं और समूह सी और डी तक की उन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया जिनमें अनियमितताएं पाई गईं. इसके साथ ही करीब 23 हजार नौकरियों को रद्द कर दिया है। इस भर्ती में पैनल पर करीब 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने आरोप हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

इसके अलावा कोर्ट ने शिक्षकों को जो वेतन दिया गया था उसे भी लौटाने का आदेश दिया है। इन लोगों को चार हफ्ते के अंदर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरा वेतन लौटाने का आदेश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने जिला अधिकारियों को पेैसे वसूलने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है. हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को दोबारा से नई नियुक्ति शुरू करने का निर्देश भी दिया है। इस मामले में टीएमसी के कई विधायकों और नेताओं समेत शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. बताया जा रहा है कि जांच में पार्थ चटर्जी के सहयोगियों के पास से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे।

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