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फिल्म निर्माता मोरानी का दुष्कर्म मामले में आत्मसमर्पण

हैदराबाद, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| फिल्म ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ के निर्माता करीम मोरानी ने दुष्कर्म मामले में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने मोरानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि उन्होंने आधीरात के समय शहर के बाहरी इलाके में स्थित हयातनगर पुलिस थाने में आत्मसमर्पण किया।

फिल्म ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ के निर्माता करीम मोरानी को शनिवार को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

दिल्ली की एक महिला ने आरोप लगाया कि मोरानी ने शादी करने का झासा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

अभिनेत्री बनने की चाह रखने वाली इस 25 वर्षीया महिला ने कहा कि मोरानी ने उसकी नग्न तस्वीरें खींची और आपत्तिजनक वीडियो बनाई और इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने मोरानी पर जनवरी में दुष्कर्म, बंदीकरण, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने मोरानी की जमानत खारिज करने के हैदराबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देती याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने पांच सितंबर को मोरानी की जमानत खारिज करने के सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था।

महिला का आरोप है कि मोरानी ने शादी का वादा करने के बाद 2015 में उसके साथ मुंबई में और हैदराबाद में एक फिल्म स्टूडियो में उसके साथ दुष्कर्म किया।

महिला ने दिल्ली से बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (बीबीए) की पढ़ाई की है। महिला की मोरानी की बेटी के जरिए उससे मुलाकात हुई थी। मोरानी की बेटी भी मुंबई में थिएटर कलाकार है।

मोरानी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ शिकायत उनकी छवि और प्रतिष्ठा धूमिल करने के इरादे से दर्ज कराई गई है।

मोरानी का नाम 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में भी बतौर आरोपी सामने आया था।

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