उत्तर प्रदेशप्रदेश

पूर्व सांसद जया प्रदा फरार घोषित, रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिए गिरफ्तारी के आदेश

रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर फरार घोषित कर दिया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पुलिस को छह मार्च को पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना होगा। यह कार्रवाई आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में लगातार गैरहाजिर रहने पर की गई है। एमपी/एमएलए कोर्ट के सीनियर प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर अमरनाथ तिवारी ने कहा, “पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ 2019 में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था, अब सीआरपीसी की धारा 82 के तहत मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है।

सीनियर प्रॉसिक्यूशन ने आगे कहा कि कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया है।” उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में, क्षेत्राधिकारी के अधीन एक टीम गठित करने और निर्धारित तारीख पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।” गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रहीं जयप्रदा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की विशेष एमपी—एमएलए अदालत में हो रही है।

अमरनाथ तिवारी ने आगे बताया कि जयप्रदा के विरुद्ध 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े दो मुकदमे कैमरी और स्वार थानों में दर्ज किए गए थे। इन मामलों में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने कई बार समन जारी किया मगर पूर्व सांसद हाजिर नहीं हुईं। उनके मुताबिक उसके बाद अलग-अलग तारीखों पर उनके खिलाफ 7 बार गैर जमानती वारंट जारी किए गए लेकिन पुलिस उन्हें हाजिर नहीं कर सकी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि जयाप्रदा खुद को बचा रही हैं और उनके सभी ज्ञात मोबाइल नम्बर भी बंद हैं।

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