अन्तर्राष्ट्रीय

Pakistan: आखिर कब गिरफ्तार होंगे Imran Khan? आतंकवाद निरोधी अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई (PTI) अध्यक्ष Imran Khan के सिर ऊपर मुसीबतों का बवंडर मंडरा रहा है। मौजूदा हालत यह है कि उन्हें किसी भी वक्त जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस बीच ऐसी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं की गिरफ्तारी के डर से इमरान खान फरार हो चुके हैं या फिर किसी गुप्त जगह पर अपने आप को छुपाए बैठे हैं।

आतंकवाद निरोधी अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज

इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून के तहत केस दर्ज हो चुका है। आपको बता दे Imran Khan के ऊपर इस्लामाबाद में की गई रैली के दौरान एक जज और दो शीर्ष अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप भी लगा है। इसके अलावा इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई (PTI) के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने एक ट्वीट भी किया था, इस ट्वीट में ये लिखा कि , इमरान को कहा गया था कि पंजाब चले जाओ लेकिन उन्होंने ये बोला कि मुझे किसी का डर नहीं जो भी गिरफ्तार करना चाहे कर सकता है।

इस बीच सड़कों पर Imran Khan के समर्थक और पीटीआई के कार्यकर्ता उतर आए हैं, जहां तक कि फवाद चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं से भारी संख्या में सड़कों पर उतरने की अपील भी की है।

कब और कैसे हुई FIR और केस दर्ज :

पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan के खिलाफ जज की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है जो कि इस्लामाबाद के सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद हैं जिन्होंने पीटीआई (PTI) के अध्यक्ष इमरान के खिलाफ एटीए (ATA) के तहत यह मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद Imran Khan के भड़काऊ भाषण के चलते इमरान के खिलाफ मारगल्ला पुलिस स्टेशन में शनिवार की रात 10:00 बजे FIR भी दर्ज की गई थी जिसमें f9 और आतंकवाद निरोधी अधिनियम की धारा 7 भी है।

Imran Khan के भाषणों में लगातार नियमों का उल्लंघन :

पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी PEMRA ने इमरान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन भी लिया था जिसके चलते उनके लाइव भाषण पर बैन लगा था इसके बाद PEMRA के द्वारा एक जारी आदेश में ये लिखा गया कि ‘देखा गया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष Imran Khan अपने बयान और भाषणों में लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके ऐसे भाषण देश में शांति के लिए खतरा हैं.’ आदेश की कॉपी में फारसी में Imran Khan के एक भाषण का हिस्सा लिखा है, जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग बताया गया है। ये पाकिस्तान में धारा 19 का उल्लंघन माना गया है।

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