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नाबालिग से किया था रेप, अब कोर्ट ने सुनाई सात साल की कड़ी सजा

 

देहरादून। कहते हैं कि कानून के हाथ लम्बे होते हैं और इंसाफ मिलने में भले ही देरी हो लेकिन इंसाफ मिलता जरूर है। कुछ इसी तरह का मामला चार साल पूर्व हुए नाबालिग से हुए रेप के मामले में देखने को मिला, जहां एक विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की कोर्ट ने दोषी को सात साल की कठोर सजा सुनाई। इतना ही नहीं कोर्ट ने दोषी को सजा के साथ 20 हजार रुपया का भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह और सजा काटनी पड़ेगी।

कोर्ट के अनुसार 20 हजार रुपये पीडि़ता को दिए जाएंगे। पूरा मामला पोक्सो एक्ट बनने के बाद डोईवाला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विशेष लोक अभियोजक बीएस नेगी ने कोर्ट को बताया कि दोषी शहवान पुत्र हनीफ डोईवाला थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। पांच अप्रैल 2014 को उसके गांव की आठ साल की बच्ची दिन में साढ़े तीन बजे के करीब घर से थोड़ी दूर शौच के लिए गई थी।

इसी दौरान उसने उसका पीछा करते हुए खेत के जा धमका और उससे रेप कर डाला। बेटी को खोजने के लिए गांव वाले जब खेत में जा पहुंचे तब वहां बेटी के कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। इसके बाद थाने में पहुंची औश्र केस दर्ज कराकर पुलिस ने लडक़ी का मेडिकल कराया और जांच के बाद साबित हुआ कि लडक़ी के साथ रेप हुआ था। कुल मिलाकर पीडि़त लडक़ी को कोर्ट से इंसाफ मिला।

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