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दिल्ली-एनसीआर में सूनी रहेगी दीपावली, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक

दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर पटाखे नहीं बिकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बैन 31 अक्टूबर बरकरार रहेगा। कोर्ट ने 12 सितंबर के रोक के आदेश में संशोधन किया है।

कोर्ट ने पटाखा विक्रेताओं को दिए नए और पुराने दोनों ही लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया हैं। अब 1 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखे बिक सकेंगे।

इसका मतलब साफ है कि इस बार दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लोग 19 अक्टूबर को दिवाली पर पटाखे नहीं जला सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों की बिक्री 1 नवंबर, 2017 से दोबारा शुरू हो सकेगी। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि पटाखों के कारण प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने वाले नवंबर 2016 के आदेश को बरकार रखते हुए यह फैसला सुनाया।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दीपावली के बाद 11 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर बैन लगा दिया था, लेकिन 12 सितंबर को कुछ शर्तों के साथ इसे हटा लिया था। इसके बाद एक पिटीशन में इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी।

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