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स्कूल एडमिशन, बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराने के लिए अब आधार ज़रूरी नहीं

AadhaarVerdict : आयकर रिटर्न भरने के साथ साथ कई चीज़ों लिए आधार होगा अनिवार्य

आधार कार्ड के ज़रूरी होने के मामले में भारत की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने यह फैसला किया है कि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज बेस्ट हो, कुछ अलग भी होना चाहिए। इसलिए कुछ चीज़ो पर आधार की अनिवार्यता ज़रूरी नहीं है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एम खानविलकर ने फैसले में कहा है कि आधार कार्ड आम आदमी की पहचान है, इस पर हमला संविधान के खिलाफ है।आधार कार्ड गरीबों की ताकत का ज़रिया बना है, इसमें डुप्लीकेसी की संभावना नहीं है। आधार कार्ड पर हमला करना लोगों के अधिकारों पर हमला करने के समान है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छ: से 14 साल के बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है।आधार ना होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को अपने अधिकार लेने से नहीं रोका जा सकता है।

मोबाइल नंबरों और बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक कराना ज़रूरी नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर CBSE, NEET, UGC आधार को जरूरी बनाते हैं,तो यह ठीक बात नहीं है,वो ऐसा नहीं कर सकते हैं।इसके साथ साथ मोबाइल नंबरों और बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक कराना ज़रूरी नहीं है।

इन चीज़ों में आधार कार्ड होगा ज़रूरी –

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है।

पेन कार्ड बनवाने में भी आधार कार्ड को ज़रूरी कर दिया गया है।

सरकारी योजनाओं में सब्सिडी पाने के लिए आधार की अनिवार्य रहेगा।

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