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उत्तराखंड में अब गौहत्या प्रतिबंधित, हाईकोर्ट ने सुनाया फ़रमान

गाय, बैल, सांड, बछिया या बछड़े के हत्या करने पर होगी सख्त कार्रवाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई दिनों से इस बात को लेकर पूरे उत्तराखंड में चर्चा का बाज़ार गर्म था, वहीं अब इस पर हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है।

इस फैसले को लेकर कार्यवाहक चीफ जस्ट‍िस राजीव शर्मा और जस्ट‍िस मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने अपना फैसले सुनाते हुए कहा कि अब से पूरे उत्तराखंड में गाय, बैल, सांड, बछिया या बछड़े के हत्या करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

 

कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया है कि अगले 24 घंटे के भीतर यह देखा जाए कि अब किसी भी गाय की हत्या न हो। इसके अलावा कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि अगर कोई भी ऐसा करता है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खंडपीठ ने यह कहा है कि पशुओं की शुरक्षा के लिए ग्राम प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि गाय और बैल सहित कोई आवारा मवेशी उनके क्षेत्र में सडकों पर न नज़र आए। कोर्ट ने पूरे प्रदेश के सरकारी पशु अधिकारियों और चिकित्सकों को सभी आवारा मवेशियों का इलाज करने के निर्देश देते हुए कहा कि उनके इलाज की ज़िम्मेदारी नगर निकायों और सभी ग्राम पंचायतों की होगी।

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