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निर्भया केस : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी विनय की याचिका

निर्भया के दोषी विनय की याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। दोषी की ओर से मांसिक रुप से अस्वस्थ होने का हवाला देकर फांसी पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी।

जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा विनय की याचिका खारिज करने से पहले सभी पहलुओं और दस्तावेजों का अध्ययन किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने विनय के मनोरोगी होने के दावे को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा- दोषी की सामान्य मेडिकल कंडीशन दिखाती है कि मानसिक रूप से सामान्य है।

 

 

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