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शादी के दौरान इन बातों का रखना होगा बेहद ध्यान, वरना हो सकते हैं गिरफ्तार

शादियों के सीजन की शुरूआत होने वाली है। ऐसे में अगर आप भी इस सीजन में  किसी बैंक्वेट, मैरिज हॉल या फार्महाउस में शादी की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल  ने एक फैसले की सुनवाई करते हुए एक खास बात कही है, जिसका आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

इसी को लेकर एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए भी कहा है। यदि आप शादियों के अवसर पर डीजे या लाउडस्पीकर्स की व्यवस्था करने की योजना बना रहें हैं तो इन बातों का रखे ध्यान

  • रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर्स बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आउटडोर में ज्यादातर आवाज की लिमिल्ट 75 डेसिबल निर्धारित की गई है।
  • उन सभी स्थानों पर जहां इस तरह का आयोजन या उत्सव होता है वहां नियमों के अनुपालन के बारे में डेटा पब्लिश किए जाएंगे।
  • किसी फार्महाउस में आवाज की मैक्सिमम सीमा का उल्लंघन करने पर पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गये हैं। सूखे व गीले कूड़े अलग-अलग डस्टबिन में भी इकट्ठा करने का प्रावधान बनाया गया है।

  • किसी भी कार्यक्रम में आयोजित किए जाने वाले जगह के महत्वपूर्ण हिस्सों में CCTV इंस्टॉल करना जरूरी है। इसकी रिकॉर्डिंग बैंक्वेट हॉल, फॉमहाउस के मालिक के पास होनी चाहिए।
  • मुख्य प्रवेश द्वार पर कुल गेस्ट की संख्या और पार्किंग स्पेस के बारे में जानकरी डिस्प्ले करना बेहद जरूरी है। फिक्स्ड पार्किंग फार्मूला तैयार कर उनका अनुपालन करना जरूरी होगा।
  • पार्किंग स्पेस के साथ या फिर रोड पर कहीं भी गाड़ियां खड़ी करने की अनुमति नहीं दी गयी है।
  • किसी भी बैंक्वेट हॉल या फॉमहाउस में इन नियमों का पालन नहीं किये जाने पर इनका संचालन फौरन बंद करने के निर्देश दिए गये हैं।
  • इसके साथ NGT ने सभी राज्य प्रदूषण बोर्ड को आदेश दिया है कि वो संबंधित राज्य प्राधिकरण से बात कर दिए गए सभी अनुदेशों का पालन जरूर करें।

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