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कावेरी जल विवाद : तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट का झटका, कर्नाटक को देना होगा ज्‍यादा पानी

नई दिल्ली। देश में 120 साल पुराने कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु को दिए जाने वाले पानी की मात्रा को कम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे 193 क्यूसेक से घटाकर 177.27 क्यूसेक कर दिया है यानी कि अब कर्नाटक को भविष्य में मिलने वाली पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। उसे अतिरिक्त 14 क्यूसेक पानी मिलेगा।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बेंगलुरु में सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता कर दिया है ताकि किसी भी विरोध की स्थिति से निपटा जा सके। कुछ ही महीनों में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने की वजह से भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बता दें किमुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ ने पिछले साल 20 सितंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह विवाद करीब 120 साल पुराना है।

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के 2007 में दिए गए आदेश को कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीडब्ल्यूडीटी ने 2007 में इस विवाद पर सर्वसम्मति से फैसला दिया था। उसने तमिलनाडु में 192 टीएमसी (1000 मिलियन क्यूबिक) फीट पानी को कर्नाटक द्वारा मेटटूर बांध में छोड़ने के आदेश दिए थे, जबकि कर्नाटक को 270, केरल को 30 और केरल को सात टीएमसी फीट जल आवंटित किया था।

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