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2जी स्पैक्ट्रम घोटालाः CBI कोर्ट ने राजा, कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को किया बरी

नई दिल्ली| दिल्ली की स्थानीय अदालत ने गुरुवार को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर दोनों मामलों में बरी कर दिया।

ये है पूरा मामला:

दरअसल, 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम पर 2010 में आई एक सीएजी रिपोर्ट ने कई सवाल उठाये थे। जिसमें ये साफतौर से स्पष्ट किया गया था कि, उस वक्त स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर इसे बांटा गया था। इससे सरकार को एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

साथ ही में इसमें इस बात का भी जिक्र था कि अगर ये लाइसेंस नीलामी के आधार पर बांटे जाते तो यह रकम सरकारी खजाने में जाती। इसके बाद दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में विशेष अदालत बनाने पर विचार करने को कहा था।

साल 2011 में पहली बार स्पेक्ट्रम घोटाला जब पूर्ण रूप से सामने आया तो ने इसमें 17 आरोपियों को शुरुआती दोषी मानकर 6 महीने की सजा सुनाई थी।

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