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PPF से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव, जानें कुछ खास बातें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) व नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके बाद विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को बड़ा झटका लग सकता है।

केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत यदि विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति को एनआरआई का दर्जा मिल जाता है तो देश में चल रहा उसका पीपीएफ अकाउंट और एनएससी दोनों ही बंद हो जाएगा। इस संशोधन को अक्टूबर के शुरुआत से आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है।

यह संशोधन पीपीएफ योजना, 1968 में किया गया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, ‘पीपीएफ में खाता खोलने वाला कोई व्यक्ति अगर मैच्योरिटी अवधि से पहले एनआरआई बन जाता है, तो उसका अकाउंट तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगा। खाताधारक को खाता बंद होने की तारीख तक का ब्याज मिलेगा।

एनआरआई को केवल भारतीय आय पर ही टैक्स लगता है। इस वजह से वह पीपीएफ जैसी स्कीम में निवेश करते हैं। जिसमें टैक्स की बचत हो। पहले केंद्र ने यह खाते खोलने पर रोक लगाई थी और अब एनआरआई की दर्जा मिलते ही पूर्व में खुले ऐसे खातों पर ब्याज दर भी कम कर दी है।

नए नियमों के अनुसार एनआरआई को पीपीएफ, एनएससी और डाकघर की तरफ से चलाई जाने वाली मासिक और दीर्घ अवधि वाली बचत योजनाओं में निवेश करने का अधिकार नहीं है।

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