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अब बिना झंझट ऐसे निकालें अपने PF का पैसा,एंप्‍लॉयर की मंजूरी जरूरी नहीं

नई दिल्ली। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो पीएफ आपके लिए बेहद अहमियत रखता है। फिर चाहे आपकी नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट।

आप प्रोविडेंट फंड (पीएफ) की मदद से अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा बचाकर अपने भविष्य के लिए जमा करते हैं, लेकिन पीएफ निकालने की प्रक्रिया इतनी आसान
नहीं होती।

पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको कई चरणों से गुजरना पड़ता है। अपने पुराने एंप्‍लॉयर से ट्रांसफर या निकासी के लिए फॉर्म पर स्‍वीकृति लेनी होती है, लेकिन अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ की ओर से पीएफ निकासी के नियम में बदलाव किया गया है।

ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियमों में बदलाव करते हुए नया फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म की मदद से आपको अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए पुराने एंप्लॉयर की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए। यूएएन नंबर धारक ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

EPFO द्वारा जारी किए गए नए फॉर्म 19 के तहत आपको पुराने एंप्‍लॉयर से किसी तरह का प्रमाण या मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। आपको इस फॉर्म पर एंप्‍लॉयर के सिग्‍नेचर की जरूरत नहीं होगी।

आपको बस आपना यूएएन नंबर एक्टिवेट करना है और अपना केवाई पूरा करना है। अगर आपने ये सब कर रखा है तो आप इस नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा ऑफलाइन हैं, लेकिन जल्द ही इसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा।

आपको बता दें कि अगर आप रिटायर हो रहे हैं और सेवा खत्‍म होने के बाद आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। वहीं, अगर आपकी उम्र अगर 54 साल से अधिक है तो आप ब्‍याज सहित पीएफ का 90 फीसदी रकम निकाल सकते है।

वहीं अगर किसी वजह से नौकरी छूटने पर अगर आप 2 महीनों से बेरोजगार है तो भी आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं।

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