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ITR भरने की तारीख बढ़ी, अब 5 अगस्त तक करें दाखिल

नई दिल्ली। आयकर रिटर्न फाइल (ITR) भरने वाले लोगों के लिए सरकार की तरफ से खुशखबरी। जी हां, अब ITR  भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त तक कर दी गई है। इससे पहले आयकर विभाग की तरफ से कहा गया था कि इसकी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी।

बता दें कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने वालों को आयकर विभाग के सर्वर ‘ओवरलोड’ हो जाने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा ।ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने में हुई दिक्कतों के बाद माना जा रहा है कि सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए यह तारीख बढ़ा दी हैं।

आपको बता दें कि हर साल इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए 31 जुलाई आखिरी दिन होता है। हालांकि देखा गया है कि सरकार इस तारीख को आखिरी मौके पर एक्सटेंड कर देती है।

पिछले बजट में टैक्सत पेयर्स को कुछ अतिरिक्तै नियमों का अनुपालन करने का प्रस्ताोव किया गया था। 1 जुलाई 2017 से पैन नंबर को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया और इनकम टैक्सो रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर देना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

इनकम टैक्सं विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर कोई भी टैक्स् पेयर तब तक अपना रिटर्न फाइल पहीं कर सकता जब तक उसका आधार नंबर पैन से लिंक्डन न हो। कुछ लोगों को परेशानी इसलिए भी हो रही थी क्योंुकि पैन और आधार के आंकड़े मेल नहीं खा रहे थे।

अब आखिरी दिन इनकम टैक्सर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का ठप पड़ना, तारीख आगे बढ़ाए जाने की एक वास्तइविक वजह बनी और आज 3 बजे के आसपास अंतिम तारीख 5 अगस्तज कर दी गई।

 

 

 

 

 

 

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