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उत्तराखंड में नहीं बिकेगा व्हाइटनर

court-orderहाईकोर्ट ने प्रदेश में व्हाइटनर की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट का कहना है कि व्हाइटनर का चलन अब न के बराबर है। वहीं हाईकोर्ट ने 18 साल से कम आयु के बच्चों को आयोडेक्स, फैवीक्विक सहित अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

व्हाइटनर सूंघने से हुई भवाली के शिवांग नेगी (14) की मौत के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को साफ कहा कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं। 18 साल से कम आयु के बच्चों को हुक्का बार में आने की अनुमति न देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है।

सोमवार को न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकल पीठ ने एनडीपीसी एक्ट के आरोपी बागेश्वर निवासी देवेंद्र सिंह के मामले की सुनवाई के दौरान शिवांग नेगी की मौत के मामले का स्वत: संज्ञान लिया। मामले के अनुसार देवेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था।

आरोपी के पास से एक किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुई थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। वहीं, भवाली में व्हाइटनर सूंघने से 14 वर्षीय शिवांग की मौत मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षा संस्थानों को इस बात को सुनिश्चित करने को कहा है कि इस तरह की व्यवस्था करें जिससे उनके संस्थानों में नशे का प्रयोग न हो सके।

कोर्ट ने कहा है कि कई नशीले पदार्थ दुकानों में आसानी से उपलब्ध हैं, जो बच्चों को नशे के आदि बना रहे हैं। इसका बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है।

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