उत्तराखंड

वैटनरी फार्मासिस्टों की नियुक्ति का रास्ता साफ, चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज

31_03_2016-31highcourtपशुपालन विभाग में एक सौ पचास फार्मासिस्टों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की अपील स्वीकार कर ली है, जबकि नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं.
गुरुवार को मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में राज्य सरकार व अन्य की ओर से दाखिल स्पेशल अपील पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 5 मई 2014 के एकलपीठ के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें नियुक्ति को गलत बताया गया था.
उत्तराखंड में वैटनरी फार्मासिस्टों की नियुक्ति का रास्ता साफ
अभ्यर्थी कमल किशोर व राज्य सरकार की ओर से विशेष अपील दायर कर कहा गया था कि वैटनरी फार्मासिस्ट रूल 2010 और संशोधित नियमावली 2011 के अनुसार डिप्लोमी धारक ज्येष्ठता के आधार पर वैटनरी फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति के अधिकारी हैं जिनके पास डिप्लोमा नहीं है और सिर्फ डिग्री है वे नियुक्ति के पात्र नहीं हैं. मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने राज्य में वैटनरी काउंसिल का गठन नहीं होने की बात कही। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पेशल अपील स्वीकार कर ली.अब तकरीबन डेढ़ सौ वैटनरी फार्मासिस्टों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.

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