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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले अब्दुल्ला आजम को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली। सपा के दिग्गज नेता आजम खान के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। उन्हें एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। आजम खान अभी भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा के दंश से उबर भी नहीं पाए थे कि बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।

शीर्ष न्यायालय ने मामले में 2019 के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के चलते 2017 में अब्दुल्ला के विधायक के चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे। उन्होंने उप्र के रामपुर जनपद स्वार सीट से चुनाव लड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने अब्दुल्ला की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था, जिसके चलते उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया था कि 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल के कम थी।

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उच्च न्यायलय ने कहा था कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल्ला ने उम्र संबंधी फर्जी दस्तावेज पेश किए थे। इस चुनाव को बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे नवाब काजम अली खान ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। नवाब बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

उन्होंने याचिका में आरोप लगाए थे कि शिक्षा से जुड़े प्रमाण पत्रों के अनुसार, अब्दुल्ला का जन्म 1 जनवरी 1993 में हुआ है। जबकि, जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक, वह 30 सितंबर 1990 को पैदा हुए।

उन्होंने दावा किया कि 2017 चुनाव में उन्हें मदद पहुंचाने के लिए सर्टिफिकेट जारी कराया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि अब्दुल्ला को साल 2015 से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं मिले थे।

इधर, सपा नेता आजम खान भी दो जन्म प्रमाण पत्रों के चलते मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आकाश सक्सेना नाम के शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि रामपुर नगर पालिका परिषद ने 28 जनवरी 2012 को एक सर्टिफिकेट जारी किया और लखनऊ नगर निगम की तरफ से 21 अप्रैल 2015 एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

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