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उत्तराखंड में बाल अपराधों सहित हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार पर लगेगा अंकुश

बुज़ुर्गों के साथ होने वाले अपराधों पर लिया जाएगा फास्ट एक्शन

उत्तराखंड में हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधोें को बढ़ने से रोकने के लिए प्रमुख सचिव, गृृह आनन्द बर्द्धन ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षकों से साथ विशेष बैठक की है।

इस बैठक में वीडियोे क्राॅन्फ्रेसिंग के ज़रिए से पुलिस व राजस्व क्षेत्र में बढ़ते अपराधो पर अंकुश लगाने, सीएम माॅनिटरिंग डैश बोर्ड ‘उत्कर्ष‘ से सम्बन्धित केपीआई, अपराध/कानून व्यवस्था और जनपदों में आपराधिक मामलों की समीक्षा की गई।

उन्होंने वीडियो काॅन्फ्रेसिंग में सभी जिलाधिकारियों को बताया कि सीएम डैश बोर्ड में केपीआई से सम्बन्धित सूचना में माह अगस्त से जनपदों का नाम भी प्रकाशित होगा इसलिए अपराध व कानून की स्थिति की समीक्षा अपने-अपने जनपदों में शीर्ष प्राथमिकता पर की जाए।

प्रमुख सचिव द्वारा जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि जनपदों में हत्या, लूट, अपहरण तथा बलात्कार के गम्भीर प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करने और छोटे बच्चों की मिसिंग से सम्बन्धित घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ सीनियर सिटीजन एवं कमजोर/आरक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध होने वाले अपराधो से सख्ती से निपटा जाए।

राज्य में चल रही चारधाम यात्रा व्यवस्था में पुलिस एवं प्रशासन को और अधिक सजकता बरतने और निकट भविष्य में शुरू होने वाली काॅवड़ यात्रा का सुचारू संचालन कराए जाने के निर्देश भी प्रमुख सचिव गृह द्वारा दिए गए। उन्होंने ईद के अवसर पर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए और सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की है कि वे समय-समय पर थानों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक सुधार ।

उन्होंने वीडियो काॅन्फ्रेसिंग में गैंगस्टर एक्ट व गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत भी प्रभावी कार्यवाही किए जाने, पसारा अधिनियम के अन्तर्गत बिना लाईसेन्स के संचालित निजी सुरक्षा ऐजेंसी पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं।

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