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सरकार का बड़ा फैसला : अब नाबालिग से रेप पर दी जाएगी सजा-ए-मौत !

रेप के मामलों में की जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था

नाबालिगों से रेप की बढ़ती घटनाओं पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को नाबालिग बच्चियों से रेप के दोषियों को मृत्युदंड देने पर मुहर लगा दी है। इसके लिए सरकार जल्द ही अध्यादेश जारी करेगी। कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि रेप के मामलों की जांच और सुनवाई जल्द से जल्द हो इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे।

मीडिया खबरों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे से वापस आते ही कैबिनेट की बैठक बुलाकर यह फैसला लिया है। लगभग ढाई घंटे तक चली इस मीटिंग में पॉक्सो एक्ट में संशोधन का भी निर्णय लिया गया। यह फैसला इस समय आया है जब देश भर में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं पर गुस्से की लहर है।

कैबिनेट की बैठक के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जवाब में एक पत्र देकर कहा था कि वह पोस्को एक्ट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिसके तहत 12 साल से कम की बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

 अध्यादेश से जुड़ी प्रमुख बातें 

अध्यादेश के अनुसार रेप के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे मामलों पर फॉरेंसिक जांच के ज़रिए सबूतों को जुटाने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

अध्यादेश में यह कहा गया है कि दो महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना होगा। अगर अपील दायर होती है तो 6 महीने में निपटारा करना होगा। नाबालिग के साथ बलात्कार के केस को 10 महीने के अंतर खत्म करना होगा।

यह अध्यादेश कठुआ गैंगरेप, सूरत और इंदौर मामलों के लिए लागू नहीं होगा।

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