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आप को हाईकोर्ट की बड़ी राहत, 20 विधायकों की अयोग्यता की सिफारिश को किया रद्द  

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को लाभ का पद मामले में सत्तारूढ़ पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की चुनाव आयोग की सिफारिश को रद्द कर दिया।

अदालत ने चुनाव आयोग से मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य करार दिए जाने से पहले विधायकों की उचित तरीके से सुनवाई नहीं की गई थी।

मामले को पुनर्विचार के लिए निर्वाचन आयोग के पास वापस भेजा दिया गया है। विधायकों को लाभ का पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य करार दिया गया था। विधायक संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए थे।

सच की जीत हुई : केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्तारूढ़ पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की निर्वाचन आयोग की सिफारिश को अदालत द्वारा रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “सच की जीत हुई है। दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधियों को गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के लोगों को न्याय प्रदान किया है। यह लोगों के लिए एक बड़ी जीत है, दिल्ली के लोगों को बधाई।”

केजरीवाल की यह प्रतिक्रिया तब आई, जब अदालत ने आयोग से मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा, क्योंकि आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य करार दिए जाने से पहले विधायकों के पक्ष की सुनवाई उचित तरीके से नहीं की गई थी।

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