राष्ट्रीय

हज के लिए 5 बार असफल रहे आवेदनकर्ताओं का विवरण मांगा

नई दिल्ली, 30 जनवरी (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से उन 60 वर्ष से अधिक की उम्र के हज तीर्थयात्रा प्रार्थियों का विवरण जमा कराने को कहा है, जिन्होंने हज यात्रा के लिए पांच बार आवेदन किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 19 फरवरी को अगली सुनवाई में इन आवेदनकर्ताओं का विवरण सारणीबद्ध प्रपत्र में मांगा है।

यह आदेश केरल राज्य हज समिति द्वारा दाखिल याचिका पर आया है। याचिका में समिति ने हज कोटा के आवंटन में तर्कसंगत होने की मांग की है। समिति ने कहा है कि केरल के पास अधिक संख्या में आवेदक हैं लेकिन उसे हज सीटों का कम आवंटन मिला है जबकि बिहार में आवेदकों की संख्या कम है लेकिन उसके पास कोटे की ज्यादा सीटें हैं।

केंद्र सरकार के लिए पेश हुई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को बताने में सक्षम नहीं हैं जो कानून के समक्ष सबको समानता की गारंटी देता है।

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