राष्ट्रीय

मणिपुर : फर्जी मुठभेड़ पीड़ित की मां को मुआवजा देने के आदेश

इम्फाल, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)| मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2009 में एक फर्जी मुठभेड़ में मारे गए नाओबा नगांगबाम की मां को पांच लाख रुपये राहत राशि के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। मणिपुर के मानवाधिकार कानून नेटवर्क के निदेशक मीहौबाम राकेश ने शुक्रवार को आईएएनएस को बताया कि अदालत ने मणिपुर सरकार को मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इस मामले में आरोपी राज्य पुलिस के कमांडो थे।

राकेश ने बताया, छह मई, 2009 की रात उपनिरीक्षक लेफ्टिनेंट बेदाजित के नेतृत्व में पुलिस कमांडोज ने इम्फाल के उरीपोक के नाओबा नगांगबाम के घर पर छापेमारी की।

उन्होंने कहा, वह भाग गया और बाद में बताया गया कि उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया है। कमांडोज ने बताया कि मृतक प्रतिबंधित विद्रोही समूह का सदस्य था।

हालांकि मृतक की मां कमलिनी नगांगबाम ने इंसाफ के लिए 31 मार्च, 2010 को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने इम्फाल पूर्व के जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश को जांच के आदेश दिए। न्यायाधीश की रिपोर्ट में बताया गया कि युवक को निर्दयता के साथ मार दिया गया था।

न्यायाधीश की रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार को उच्च न्यायालय ने मणिपुर सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया।

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