राष्ट्रीय

शब्बीर शाह की ईडी हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ी

नई दिल्ली| अदालत ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत 9 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने ईडी को शब्बीर शाह से पूछताछ के लिए छह और दिन हिरासत में रखने की इजाजत दे दी। शाह को एक दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

शब्बीर शाह को श्रीनगर से 25 जुलाई को 2005 से जुड़े एक धनशोधन आरोप के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

सुनवाई के दौरान एक समय पर लोक अभियोजक राजीव अवस्थी ने कहा कि यदि शाह भारतीय संविधान में विश्वास करता है तो क्या वह (शाह) ‘भारत माता की जय’ बोल सकता है।

यह टिप्पणी तब की गई जब बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि शाह कई सालों तक सलाखों के पीछे रहा है और अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहा है। अदालत ने दोनों वकीलों से कहा कि वह शिष्टता बनाए रखें और इसे एक टीवी स्टूडियो में नहीं बदलें।

शाह की हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए लोक अभियोजक अवस्थी और नवीन कुमार मट्टा ने अदालत से कहा कि मामले के अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव की पूछताछ व खुलासा किया जाना है।

उन्होंने कहा कि शाह के बैंक विवरणों के विश्लेषण और 10 हजार ईमेल की जांच के लिए उसे हिरासत में लिए जाने की जरूरत है। ईडी ने कहा कि उसे हवाला लेनदेन की निधि का स्रोत और आगे पैसे कहां दिए गए इसकी भी जानकारी प्राप्त करनी है।

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