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शराब दुकानों को बचाने के लिए ओडिशा ने बदले राजमार्गो के नाम

भुवनेश्वर | सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर राज्य के राजमार्गो के किनारे की शराब की दुकानों को हटाने से बचाने के लिए ओडिशा सरकार ने शहरों और कस्बों से गुजरने वाले राज्य राजमार्गो का नाम बदलकर ‘शहरी मार्ग’ करने का फैसला किया है। गुरुवार को एक अधिकारी ने बताया कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्र परिषदों और उप-परगना मुख्यालयों से गुजरने वाली सड़कों को ‘शहरी सड़कों’ के रूप में पुन: नामित किया गया है।
इसके अलावा, एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि वर्क्‍स डिपार्टमेंट ने ब्लॉक मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों के भीतर आने वाले सभी सड़क वर्गों को ‘शहरी सड़कों’ के रूप में वर्गीकृत किया।
यह अधिसूचना शहरी क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर नहीं करती। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के दोनों तरफ से 500 मीटर की दूरी के भीतर सभी शराब की दुकानों को 31 मार्च तक हटाने के आदेश के बाद कई राज्यों, जिनमें महाराष्ट्र और राजस्थान भी शामिल हैं, ने राज्य के राजमार्गों का नाम बदलकर शहरी मार्ग के रूप में चिह्न्ति कर दिया है, ताकि बिक्री की सुविधा मिल सके।
इस बीच ओडिशा के उत्पाद शुल्क सचिव बिष्णुपदा सेठी ने कहा कि अधिकारी अधिसूचना की जांच करेंगे और तदनुसार कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्पाद शुल्क विभाग ने प्रदेश में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के पास स्थित शराब की दुकानों को बंद कर दिया है।

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