राष्ट्रीय

हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कपिल सिब्बल ने वापस ली याचिका

नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बुधवार को दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करने की बात कही। इसके बाद हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। कोर्ट की अनुमति से उन्होंने याचिका वापस ले ली।

हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि निचली अदालत इस मामले पर संज्ञान ले चुकी है। यही नहीं नियमित बेल याचिका भी इस केस में खारिज की जा चुकी है। ऐसे में आपकी गिरफ्तारी को चुनौती पर सुनवाई करने का कोई आधार नहीं बन रहा है।

सर्वोच्च अदालत ने सोरेने के वकील कपिल सिब्बल से कहा – आपका आचरण बहुत कुछ कहता है, हमें आशा है कि आपके मुवक्किल स्पष्टता से आएंगे लेकिन आपकी ओर से कई तथ्य छुपाए गए हैं। कोर्ट ने तथ्य छिपाने के लिए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से भी नाखुशी जताई।

यही नहीं शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आपकी याचिका के गुण दोष पर विचार किए बिना ही गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका को खारिज करेंगे। वहीं कोर्ट की नाराजगी के बाद कपिल सिब्बल की ओर से दाखिल अंतरिम जमानत वाली हेमंत सोरेन की याचिका वापस ले ली गई

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