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मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेंहदी गिरफ्तार, मानव तस्करी मामले में सुनाई गई 2 साल की सज़ा

मुंबई: फेमस पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को 19 साल पुराने मानव तस्करी मामले में गुरूवार को 2 साल की सजा सुनाई गई है। पंजाब की पटियाला सेशन कोर्ट ने मानव तस्करी यानी कबूतरबाजी के मामले में उनकी कैद की सजा को बरकरार रखा है। सिंगर पर आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजा।

इससे पहले पटियाला की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सिंगर को 2 साल की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अब उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दलेर को पटियाला सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। यहां क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज मामले में पहले से जेल में हैं।

दलेर मेंहदी ने सजा के फैसले को लेकर पटियाला सेशन कोर्ट में याचिका डाली थी। इस मामले पर सुनवाई कर रहे एडिशनल सेशन जज एचएस ग्रेवाल ने सिंगर की याचिका को खारिज कर दिया और उनकी मुसीबत कम न हो सकी। इस फैसले के बाद सिंगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कबूतरबाजी मामले में दलेर मेंहदी के बड़े भाई शमशेर सिंह भी आरोपी हैं।

क्या है कबूतरबाजी केस?

पंजाब में अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजने के धंधे को कबूतरबाजी (मानव तस्करी) कहा जाता है। 19 सितंबर 2003 को पटियाला थाना सदर की पुलिस ने गांव बलवेड़ा के रहने वाले बख्शीश सिंह की शिकायत पर दलेर मेहंदी, उनके भाई शमशेर सिंह, ध्यान सिंह, बुलबुल मेहता के खिलाफ विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया था। दलेर मेहंदी पर आरोप था कि वो म्यूजिक बैंड के जरिए लोगों को अवैध रूप से विदेश ले जाते थे।

क्या था शिकायत में?

दलेर मेहंदी के खिलाफ केस दर्ज कराने करने वाले बख्शीश सिंह ने अपनी शिकायत में कहा था कि दलेर मेहंदी ने विदेश भेजने के नाम पर उनसे 13 लाख रुपए लिए थे। लेकिन बाद में न तो विदेश भेजा और न ही उनके पैसे वापिस किए। दलेर मेहंदी जब भी शो के लिए विदेश जाते थे तो अपने साथ कई लोगों को ले जाते थे। इसके बदले वो मोटी रकम वसूलते थे। दलेर मेहंदी ने 3 लड़कियों समेत 10 लोगों को सैन फ्रांसिस्को भेजा था।

कबूतरबाजी के केस में 15 साल बाद हुई थी सजा :

कबूरतबाजी के केस में दलेर मेहंदी को 15 साल बाद, 2018 में पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद दलेर ने पटियाला सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी। हालांकि, कोर्ट ने दलेर की याचिका खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा है। बता दें कि इस केस में एक और आरोपी बुलबुल मेहता को बरी किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी और दलेर मेहंदी के भाई शमशेर सिंह की मौत हो चुकी है।

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