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सरकार ने फिर बढ़ाई DL-RC, परमिट की वैलिडिटी, इस तारीख तक वैध रहेंगे कागजात

नई दिल्ली: देशभर में एक बार फिर विकराल रूप ले रहे कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने वाहन चालकों के लिए मोटर वेहिकल दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैलिडिटी को बढ़ा कर 30 जून कर रहे हैं जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी ।

इससे पहले भी कई बार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया जा चुका है ।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है।

ऐसे में 30 जून के बाद एक्सपायर हो रहे मोटर वाहनों के दस्तावेजों पर जुर्माना लग सकता है।

 

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