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एमजे अकबर को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि की याचिका खारिज

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। प्रिया रमानी के खिलाफ कोर्ट ने आपराधिक मानहानि की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने प्रिया रमानी को इस मामले में निर्दोष माना।

कोर्ट ने कहा, ‘यौन शोषण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ख़त्म कर देता है, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा किसी के सम्मान की क़ीमत पर नहीं की जा सकती है, महिलाओं के पास दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है, सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी यौन शोषण कर सकता है।’

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, ‘पीड़ित को कई साल तक यह नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। महिला को अपने साथ हुए अपराध के बारे में कभी भी और कहीं भी अपने बात रखने का अधिकार है। दशकों के बाद भी महिला अपने के खिलाफ हुए अपराध के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। महिला को यौन शोषण अपराध के खिलाफ आवाज उठाने पर सजा नहीं दी जा सकती है।’ इससे पहले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने अकबर  और रमानी की दलीलें पूरी होने के बाद मामले में फैसला एक फरवरी को सुरक्षित रख लिया था।

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