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चीन से अनाज खरीदना सही नहीं, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा 24 घंटों में सप्लाई किया जाए राशन

पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांवों में लोगों के चीन से राशन लाने की खबरों पर हाईकोर्ट ने उठाया बड़ा कदम

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह सख्त आदेश दिए हैं कि पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांवों में राशन सहित सभी ज़रूरी सामानों की सप्‍लाई हेलीकॉप्टर के ज़रिए 24 घंटों के अंदर सुनिश्चित कराई जाए।

कुछ समाचार पत्रों और मीडिया में खबर आई थी कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में ग्रामीणों को खाद्य पदार्थों की कमी होने के कारण चाइना का सामान खरीदना पड़ रहा था। इसको देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला लिया है।

कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि यह सप्लाई ठंडियों में भी जारी रहनी चाहिए। हाईकोर्ट का यह आदेश पिथौरागढ़ जिले के करीब एक दर्जन गांवों से आई जनहित याचिका पर आया है, इस याचिका में उन्होंने विषम भौगोलिक परिस्थितियों और खराब सड़कों की समस्या के चलते अपने यहां जरूरी खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी सामानों की कमी की शिकायत की थी।

इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने निर्देश दिए है कि राज्य सरकार एक अस्थायी उपाय के तौर पर इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटे के अंदर हैलीकॉप्टर से अनाज.,आटा, घी, चावल, दाल, फल, सब्जियां, कंबल और रोज़ाना प्रयोग होने वाली ज़रूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए।

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