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सुप्रीम कोर्ट के आधार अधिनियम को रद्द करने के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत

PM ने सार्वजनिक आंकड़ों का दुरुपयोग किया, आधार से निगरानी वाला माहौल बनाया : कांग्रेस

कांग्रेस ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय के आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। यह धारा किसी भी निजी कंपनी को पहचान के उद्देश्य के लिए नागरिकों से आधार की मांग करने की इजाज़त देती थी।

पार्टी ने एक ट्वीट में कहा, हम सर्वोच्च न्यायालय के आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द करने के फैसले का स्वागत करते हैं। निजी कंपनियां को अब पहचान के उद्देश्य के लिए आधार का प्रयोग करने की इजाजत नहीं होगी।

 

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में संशोधन के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।शीर्ष अदालत ने कहा कि बैंक खाते खोलने, स्कूलों में दाखिले और मोबाइल कनेक्शन के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी।

( इनपुट -IANS/ एडिट- लाइव उत्तराखंड डेस्क ) 

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