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मानसून सत्र में पारित हुआ भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018

100 करोड़ रुपए व अधिक के अपराध करने वालों पर कानूनी शिकंजे के साथ संपत्ति जब्त करने का प्रावधान

मानसून सत्र के दौरान नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों और आर्थिक अपराधियों पर काबू करने के लिए बनाए गए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है।

यह विधेयक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से पेश किया गया था। विधेयक में धोखाधड़ी और कर्ज़ को लेकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार संबंधित एजेंसियों को देने का प्रावधान किया गया है।

इस विधेयक को पिछले सत्र में सदन में पेश किया था। इसमें कुल 100 करोड़ रुपए व अधिक के ऐसे अपराध करने वालों पर कानून के शिकंजे में लाने के लिए उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान रखा है यह विधेयक उसका स्थान लेगा।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ” यह एक सुलझा हुआ विधेयक है और इसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लाया गया है। बजट सत्र को विपक्षी दलों ने चलने नहीं दिया जिस वजह से उस समय यह विधेयक नहीं लाया जा सका। जो भी संपत्ति जब्त होगी उसे कोर्ट के निर्देश के मुताबिक बेचने का काम किया जाएगा।”

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