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तीन महीने के भीतर उत्तराखंड के हर जिले में खोले जाएंगे वृद्ध आश्रम

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिए निर्देश

उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को तीन महीने के भीतर सभी जिलों में वृद्ध आश्रम खोलने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल कोर्ट ने कहा कि सभी आश्रमों में बुज़ुर्गों के लिए अच्छी सुविधाएं और बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं होनी ज़रूरी है।

हल्द्वानी की सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी कि चंपावत व चमोली जिलों में एक-एक सरकारी वृद्ध आश्रम है। हरिद्वार और देहरादून में जितने भी बुज़ुर्गों के लिए आश्रम बनाए गए हैं वो एमजीओ के माध्यम से चलाएं जा रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पर अभी तक कई ज़िलों में वृद्ध आश्रम नहीं बनाए गए हैं। याचिका को गंभीरता से सुनने पर यह आदेश वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने दिया है।

उत्तराखंड में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी तरह की समस्या न हो, इसके लिए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया है।

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