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जगदीश टाइटलर को झटका, सिख विरोधी दंगों में पूरक चार्जशीट पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत विचार करेगी। मामले में सीबीआई ने 20 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामला 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या से जुड़ा है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (CMM) महिमा राय सिंह ने पूरक आरोप और अभियोजन की मंजूरी को रिकॉर्ड में लिया।

8 जून को सुनवाई करेगा कोर्ट

इसके बाद CMM ने केस ACMM (विधि) आनंद गुप्ता की कोर्ट में भेजा क्योंकि मामला एक पूर्व सांसद से जुड़ा है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 8 जून को करेगा।

बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई ने 20 मई को चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में टाइटलर को आरोपी नामित किया गया है।

चार्जशीट में सीबीआई ने उल्लेख किया कि एजेंसी ने नवंबर 2005 में एक घटना पर तत्काल मामला दर्ज किया था जिसमें दिल्ली के बारा हिंदू राव के आज़ाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश को एक भीड़ और सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह नामक तीन व्यक्तियों द्वारा आग लगा दी गई थी और गुरुचरण सिंह को 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के पास जलाकर मार डाला गया था।

भीड़ को भड़काया

सीबीआई जांच के दौरान इस बात का सबूत मिला कि 1 नवंबर, 1984 को उक्त आरोपी ने दिल्ली के आज़ाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश में इकट्ठी हुई भीड़ को भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप पुल बंगश को जला दिया गया और एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। भीड़ द्वारा तीन सिखों की ह्त्या, दुकानों को जलाने और लूटने की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

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