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अडानी ग्रुप को बड़ी राहत, SC की एक्सपर्ट कमेटी को नहीं मिला मैनिपुलेशन का सबूत

नई दिल्ली। हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी को ग्रुप के खिलाफ जांच में कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप द्वारा शेयर की कीमत में मैनिपुलेशन के कोई सबूत नहीं मिले हैं।

सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप द्वारा शेयर की कीमत में छल-कपट (manipulation) के कोई सबूत नहीं मिले हैं।

सेबी को मिल चुका है तीन महीने का समय

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही SEBI (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) को मामले की जांच के लिए 3 महीने का समय दे चुका है। सेबी को 13 विदेशी संस्थाओं (FPI) पर अडानी समूह के प्रमोटरों के साथ संबंध होने का संदेह था। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट ने सेबी के शक को और पुख्ता कर दिया है जिसकी जांच हो रही है। इस स्तर पर नियामक यह साबित नहीं कर पाया है कि उसका संदेह मुकादमे के लिए एक ठोस सबूत है।

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