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लालू यादव की सजा बढ़ाने पर रांची हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, CBI से मांगा जवाब

रांची। बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड की रांची हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एस चांद की पीठ ने सीबीआई से जानना चाहा कि जब इससे संबंधित सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की अपील लंबित है, तो मामले की खंडपीठ में कैसे सुनवाई हो सकती है? इस पर सीबीआई से अदालत ने जवाब मांगा है।

19 अप्रैल को होगी सुनवाई

मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षी मंडल ने अदालत को बताया कि फिलहाल इस मामले में लालू प्रसाद यादव की अपील एकल पीठ में लंबित है।

बता दें कि सीबीआई ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में निचली अदालत में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। सीबीआई ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा है कि लालू उच्च स्तरीय षड्यंत्र में शामिल थे इसलिए उन्हें अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।

सीबीआइ ने ठहराया दोषी

गौरतलब है कि स्‍पेशल सीबीआइ कोर्ट ने धोखाधड़ी करते हुए देवघर कोषागार से बड़े पैमाने पर निकासी से संबंधित मामले (आरसी64ए ) में बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था।

उन्‍हें डोरंडा ट्रेजरी केस मामले में भी दोषी ठहराया गया है। मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है। यह निकासी 1990-95 के बीच की गई थी।

950 करोड़ रुपये का है चारा घोटाला

1996 के चारा घोटाले को बिहार का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया गया था। राज्‍य के पशुपालन विभाग में 950 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ था। उस वक्त लालू यादव की सरकार थी। चारा घोटाले में 3 मामले हैं और तीनों में लालू यादव आरोपी हैं।

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