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Uttarakhand: विधानसभा से कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की मुहर, स्पीकर के आदेश को बताया सही

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में एकलपीठ के बहाल किए जाने के आदेश को चुनौती देती विधान सभा की ओर से दायर विशेष अपीलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई।

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में एकलपीठ के बहाल किए जाने के आदेश को चुनौती देती विधान सभा की ओर से दायर विशेष अपीलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। मामले में हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधान सभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया।

बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में पूर्व में विधानसभा अध्यक्षों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने के सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुईं 250 भर्तियां रद्द कर दी थी। इनमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुईं नियुक्तियां शामिल हैं।

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उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले मामले में विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई थी। विधानसभा में हुईं भर्तियों की जांच के लिए बनी तीन सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे थी। इस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 2016 में हुईं 150 तदर्थ नियुक्तियां, 2020 में हुईं छह तदर्थ नियुक्तियां, 2021 में हुईं 72 तदर्थ नियुक्तियां और उपनल के माध्यम से हुईं 22 नियुक्तियां रद्द की गई।

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