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हेट स्पीच: धर्म संसद मामले में वसीम रिजवी की जमानत खारिज

नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जेल में बंद यूपी वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। ज्वालापुर हरिद्वार निवासी नदीम अली ने 2 जनवरी 2022 को हरिद्वार कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी।

इसमें कहा गया कि 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया। मुसलमानों के पवित्र ग्रन्थ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया गया। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, यति नरसिंहानन्द एवं अन्य ने इसका वीडियो बनाकर वायरल भी किया।

शिकायत पर पुलिस ने नरसिंहानंद, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, परमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्वनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण सहित स्वामी प्रबोधानंद गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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