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रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने तीन सहकारी बैंकों पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना, इस बैंक पर लगा प्रतिबंध

 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) ने तीन सहकारी बैंकों पर कुल 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में बताया, ‘जम्मू-कश्मीर के बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Baramulla Central Co-operative Bank Limited) पर नया जमा की स्वीकृति पर रोक लगाने के आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिये 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।’

आरबीआई ने आगे बताया कि उसने कर्ज नियम और वैधानिक/अन्य प्रतिबंधों के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए द बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (नंबर 3) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा कि उसने चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों में कुछ निर्देशों का पालन न करने / उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इससे पहले महीने के शुरुआत में ही आरबीआई ने महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Independence Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘3 फरवरी, 2022 के बाद बैंक कोई कारोबार नहीं कर पाएगा। बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बीते साल भी रिजर्व बैंक ने पाबंदी लगा दी थी। तब के फैसले के कारण ग्राहक 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल सकते थे। बैंक की कारोबारी स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद रिजर्व बैंक ने अब लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया।’

RBI ने इस महीने एक और सहकारी बैंक कर्नाटक के देवांगरे में स्थित मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बैंक (Millath Co-Operative Bank) पर प्रतिबंधों को और तीन महीने के लिए 7 मई 2022 तक बढ़ा दिया। आरबीआई ने पहली बार मई 2019 में इस को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया।

इससे पहले, जनवरी 2022 में आरबीआई ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Indian Mercantile Cooperative Bank Ltd.) पर एक लाख रुपये की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगाए थे। सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई लोन, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा। अगर आपका भी खाता इनमें से किसी भी बैंक में है तो आप अलर्ट हो जाएं।

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