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हाईकोर्ट ने विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने के मामले में तीसरे आरोपी को किया रिहा

 

नैनीताल हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य द्वारा गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने के मामले में देहरादून की सीबीआई कोर्ट द्वारा उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने हत्या में शामिल तीसरा अभियुक्त करन पाल यादव की अपील पर अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर आरोपी को रिहा कर दिया। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए है।

पर्याप्त सबूत जुटाने में असमर्थ

खण्डपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ट्रायल के दौरान सीबीआई इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने में असमर्थ रही, जो भी सबूत जुटाए गए थे उनमें भी विरोधाभास रहा है। कोर्ट ने सन्देह के आधार पर उनको रिहा करने के आदेश दिए है। कोर्ट मुख्य आरोपी डीपी यादव व लक्कड़ पाल इस केस में बरी हो चुके है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।

अपील दायर कर चुनौती दी गई थी

मामले के अनुसार 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाल ने कर दी थी। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में अलग -अलग अपील दायर कर चुनौती दी गई थी।

 

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