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Chitrakoot Gang Rape Case : यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली उम्र कैद की सजा, 2 लाख रुपये का लगा जुर्माना

 

सपा सरकार में रहे यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गायत्री के साथ दो अन्य आरोपी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार हुए थे

बता दें कि लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में कुछ दिन पहले फैसला दिया था जिसमें उन्होंने गायत्री प्रजापति समेत 3 लोगों को दोषी ठहराया था। वहीं 4 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति 18 मार्च 2017 में गिरफ्तार हुए थे। ये सभी लोग चित्रकूट की महिला व उसकी नाबालिक बेटी के साथ गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार हुए थे।

एमपी-एमएलए कोर्ट

इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी और दो दिन पहले ही कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए आज की तारीख तय की थी। गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कई जगहों पर उसके साथ दुष्कर्म किया

अभियोजन पक्ष के मुताबिक चित्रकूट की पीड़ित महिला ने 18 फरवरी, 2017 को लखनऊ के गौतम पल्ली थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला का आरोप है कि खनन का काम दिलवाने के नाम पर गायत्री प्रजापति समेत बाकी आरोपियों ने महिला को लखनऊ बुलाया। इसके बाद कई जगहों पर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया गया।

अखिलेश सरकार में परिवहन मंत्री 

जब उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, उस वक्त वे यूपी की अखिलेश सरकार में परिवहन मंत्री थे। इससे पहले वे प्रदेश सरकार में खनन मंत्री थे, जिसमें करोड़ों के घोटाले के आरोप में उनके घर और परिसरों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी।

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