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बार खोलते समय अनलॉक-4 की गाइडलाइन का पालन करना होगा: डीएम धीराज

अनलॉक-4 की गाइडलाइन्स के तहत सरकार अब लॉकडाउन से बंद पड़े होटल और रेस्टोरेंट में संचालित होने वाले बार को खोलने की तैयारी मेंं है। इसके लिए सभी जिला आबकारी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इन निर्देशों के अनुसार, उन्हें जिलाधिकारी का निर्देश प्राप्त होने के बाद वे इन्हें खोलने के आदेश जारी कर सकते है। आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अधिकारियों से संबंधित जिलाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने को कहा है।

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जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि बार खोलने और उन्हें संचालित करते समय अनलॉक-4 की गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। सभी बार और क्लब बार कंटेनमेंट जोन से बाहर संचालित होंगे।

इस दौरान बार मे ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था पूर्व की भांति नही होगी।लाइसेंस धारी बार परिसर के अंदर एवं बाहर साफ-सफाई, हैंड सैनिटाइजर का पर्याप्त व्यवस्था करेगा। साथ ही बार में कार्यरत सभी कर्मचारियों को फेस मास्क एवं हैंड ग्लब्स पहनना भी आवश्यक होगा।

बार में आने वाले प्रत्येक ग्राहक का तापमान इन्फ्रारेड थर्मामीटर से नापा जाएगा। सामान्य से अधिक तापमान वाले ग्राहक को बार में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही बार में कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही बैठने की व्यवस्था होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना भी इसमें निर्धारित किया गया है।

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