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कोरोना : भारत में यहां बीमारी छिपाने पर मिलेगी सजा, योद्धाओं से अभद्रता पर 07 साल जेल

उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को योगी कैबिनेट ने पास भी कर दिया है। इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर कोरोना मरीज ने खुद को छिपाया तो एक से तीन साल तक की सजा होगी।

नए कानून के तहत, स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।साथ ही पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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इसके साथ ही चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और किसी भी कोरोना वारियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर या आइसोलेशन नियम तोड़ने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।

कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसमें 2 से 5 साल तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।

 

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