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‘ 05 दिनों में गोरा, 15 दिनों में छरहरी दिखें ‘ जैसे विज्ञापनों की अब खैर नहीं – सरकार ठोकेगी जुर्माना

फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन करने पर होगी 5 साल की जेल और 50 लाख जुर्माना

अब से प्रमोटरों और अभिनेताओं का फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन करना उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। अगर कोई अभिनेता ऐसा करता है तो, उसे अब 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक जेल जाना पड़ सकता है।

सरकार ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। ड्राफ्ट बिल में बदलाव के अनुसार, 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल का प्रावधान है, अगर कोई फेयरनेस क्रीम का बढ़ावा करने वाले विज्ञापनों का समर्थन करते हुए पाया जाता है।

ये नियम त्वचा, बहरापन, लंबाई बढ़ाने, बालों के झड़ने या मोटापा कम करने जैसे उत्पादों के विज्ञापनों पर भी लागू होगा। ये नए नियम ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) (संशोधन) विधेयक, 2020 के तहत तैयार किए जाएंगे।

प्रस्तावित मसौदा विधेयक के तहत विज्ञापन में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और दो साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। पहले अपराध की। बाद की सजा के मामले में, कारावास पांच साल तक और जुर्माना 50 लाख रुपए तक हो सकता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि ये नियम बदलते समय और प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए लागू किया जाएगा।

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