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इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

इंश्योरेंस रेग्युलेटर IRDAI की तरफ से जारी नए नियम 1 फरवरी 2020 से लागू कर दिए गए हैं। नियमों में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें मोर्टेलिटी चार्ज घटा दिया गया है। इससे यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स (ULIP) और ट्रडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराने वालों को अधिक लाभ होने वाला है।

दिया जाएगा तीन साल का वक्त

इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिवाइवल टाइम पीरियड बढ़ाने की बात भी कही गई है। किसी वजह से ULIP इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं चुकाने पर कंपनियां 2 साल में पॉलिसी को बंद कर देती थी, लेकिन अब ग्राहकों को इसके लिए तीन साल का वक्त दिया जाएगा।

देश की सभी कंपनियों की पॉलिसी पर लागू

इसके साथ ही अब नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स के लिए रिवाइवल पीरियड पांच साल कर दिया गया है। ये सभी नए नियम LIC के साथ साथ देश की सभी कंपनियों की पॉलिसी पर लागू किये जाएंगे।

जानिए क्या होते हैं मोर्टेलिटी चार्ज

यह शुल्क जिसे जोखिम कवर करने का शुल्क कहा जाता है। पॉलिसी प्रीमियम का खास हिस्सा होता है। यह इंश्योरेंस कवर की लागत होती है। यूलिप के तहत दिए जाने वाले जीवन बीमा कवर के लिए मोर्टेलिटी शुल्‍क लिया जाता है।

 

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