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लोकसभा में तीन तलाक बिल पास, गैर कानूनी बताते हुए 03 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल

लोकसभा में तीन तलाक को अपराध बनाने वाला बिल पास कर दिया गया है। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बताते हुए 03 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल किया गया है।

लोकसभा में तीन तलाक बिल पास

तीन तलाक बिल पास होने के बाद कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया जबकि टीएमसी और सरकार की सहयोगी जेडीयू ने सदन से वॉक आउट कर दिया।

ट्रिपल तलाक बिल पिछली लोकसभा से पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा से इस बिल को वापस कर दिया गया था। इसके बाद 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस लोकसभा में सरकार ने कुछ बदलाव किए थे। इसके बाद ये बिल फिर आया। अब एक बार फिर से इस बिल को राज्यसभा से पारित कराने की चुनौती सरकार के समक्ष रहेगी।

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