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कठुआ के गुनाहगारों में सबसे शातिर था सांझी राम, जानिए क्यों

देश को झकझोर कर रख देने वाले कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने 6 आरोपियों को सजा सुना दी है। इसके बाद हर ओर इसकी चर्चा है।

दोषी करार दिए गए आरोपियों में सांझी राम, दीपक कुमार, प्रवेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, आनंद दत्ता, और तिलक राज शामिल हैं। कोर्ट ने तीन दोषियों दीपक खजूरिया, सांजी राम और परवेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन पर कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

वहीं, सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले तीन अन्य दोषी पुलिसकर्मियों को कोर्ट ने 5-5 साल की सजा दी है। इन तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।इससे पहले सोमवार सुबह परीक्षण के दौरान कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था।

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